भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने की याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग संबंधी केंद्र की उपचारात्मक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ 2010 में केंद्र सरकार द्वारा दायर इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानूनी की कसौटी पर यह उचित नहीं है।

भोपाल गैस त्रासदी मामले में समीक्षा याचिका पर निर्णय लेने के 19 साल बाद उपचारात्मक याचिका दायर की गयी थी।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि समझौते के दशकों बाद इस याचिका पर फिर विचार करने से ‘भानुमती का पिटारा’ खुल जाएगा।

शीर्ष अदालत ने हालांकि अपने फैसले में कहा कि सरकार केंद्र भोपाल गैस त्रासदी मामले के दावेदारों के लिए आरबीआई में रखे 50 करोड़ रुपए का उपयोग कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने पीड़ितों को मुआवजा को लेकर केंद्र सरकार की कथित लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सरकार ने खुद पीड़ितों के लिए बीमा पॉलिसी नहीं लाने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। अदालत ने कहा कि सरकार यूसीसी पर अपनी लापरवाही की जिम्मेदारी थोपने का निर्देश देने के लिए अदालत से नहीं कह सकती।

शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और पीड़ितों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख और अधिवक्ता करुणा नंदी की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी कि वह अमेरिकन कंपनी यूसीसी की उत्तराधिकारी फर्मों को अतिरिक्त 7,844 करोड़ देने का निर्देश दे। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि 1984 के गैस पीड़ितों को 1989 के समझौते के तहत मिला 715 करोड़ रुपये का मुआवजा अपर्याप्त था। यह राशि वास्तविक आंकलन पर आधारित नहीं था।

गौरतलब है कि दो-तीन दिसंबर-1984 की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड के कारखाने से लगभग 40 टन ‘मेथायिल अयिसोसायिनेट’ गैस का रिसाव होने लगा था। इससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस त्रासदी में 5000 से अधिक लोग मारे गए और पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ।

  • Related Posts

    उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा& सीतापुर&हनुमना सिंचाई परियोजना से किसानों की तकदीर और खेती की तस्वीर बदल जाएगी

    भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सीतापुर-हनुमना सिंचाई परियोजना से मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिले के किसानों की तकदीर और खेती की तस्वीर बदल जाएगी। इस परियोजना…

    हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर 12 जजों के स्थानांतरण के आदेश जारी

    जबलपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। जिला सत्र न्यायाधीश, इंदौर ओमप्रकाश रजक को जिला एवं…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    चुनाव के नतीजों को देखकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी पर तंज कसा, विपक्ष का नेता बनने लायक नहीं छोड़ा

    • By
    • November 23, 2024
    • 2 views
    चुनाव के नतीजों को देखकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी पर तंज कसा, विपक्ष का नेता बनने लायक नहीं छोड़ा

    पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कार में लगी आग बुझाई, चालक को सुरक्षित निकाला

    • By
    • November 23, 2024
    • 2 views
    पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कार में लगी आग बुझाई, चालक को सुरक्षित निकाला

    केदारघाटी ने महिला प्रत्याशी आशा पर दिखाया विश्वास

    • By
    • November 23, 2024
    • 0 views
    केदारघाटी ने महिला प्रत्याशी आशा पर दिखाया विश्वास

    मसूरी के होटलों पर 8.30 करोड़ का जुर्माना, मालिकों के छूटे पसीने

    • By
    • November 23, 2024
    • 1 views
    मसूरी के होटलों पर 8.30 करोड़ का जुर्माना, मालिकों के छूटे पसीने

    यूक्रेन ने 92 KM दूर से दागी मिसाइल, कइयों की पलभर में मौत

    • By
    • November 23, 2024
    • 1 views
    यूक्रेन ने 92 KM दूर से दागी मिसाइल, कइयों की पलभर में मौत

    दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की अज्ञात लोगों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी

    • By
    • November 23, 2024
    • 2 views
    दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की अज्ञात लोगों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी